छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला सम्पन्न… राज्य सूचना आयुक्त “धनवेन्द्र जायसवाल” ने कहा- सभी जनसमान्य के सुविधा के लिए है, सूचना का अधिकार

राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्तों ने दी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्यों तथा अधिनियम के संबंध में बारीकियों से जानकारी

बीजापुर 14 सितम्बर 2023- बीजापुर में पहली बार सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों की एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन कलेक्टोरेट बीजापुर के सभाकक्ष में आयोजित की गई। इस अवसर पर राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्तों एवं सचिव ने सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों तथा अधिनियम के बारिकियों के साथ-साथ जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के कार्यो एवं दायित्वों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस कार्यशाला में राज्य सूचना आयुक्त मनोज कुमार त्रिवेदी, धनवेन्द्र जायसवाल, कलेक्टर राजेन्द्र कुमार कटारा एवं संयुक्त संचालक संतोष मौर्य जिले के सभी अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित थे।

ऑनलाईन माध्यम से ब्लाक कार्यालयों में सचिव ने जुड़कर इस कार्यशाला का लाभ लिया। इस अवसर पर राज्य सूचना आयोग के सचिव जीआर चुरेन्द्र ने आरटीआई के उद्देश्यों के सम्बध में विस्तृत जानकारी दी। सभी कार्यालयों में विभागीय जानकारी एवं दस्तावेजों को सुव्यवस्थित रखरखाव करने की समझाइस दी। सभी जिला अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे अपने विभागीय जानकारियों का हर महीने एक बार समीक्षा करें। समय पर आवेदकों को सूचना प्रदान करने के साथ ही अभियान चलाकर अभिलेखों के रिकार्ड रखने की समझाइस दी। कार्यशाला में आयुक्तों ने अधिकारियों की शंकाओ का समाधान कर उनके प्रश्नों का जवाब दिया।

राज्य सूचना आयुक्त धनवेंद्र जायसवाल ने कहा कि सूचना का अधिकार सभी जनसमान्य के सुविधा के लिए है। जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को इस अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आवेदन पत्र स्पष्ट न होने पर निरस्त न करने एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को अपने कार्यालयों में जनसूचना अधिकारी का नेमप्लेट लगवाने, शासन द्वारा निर्धारित शुल्क के बारे मे जानकारी दी गई।

राज्य सूचना आयुक्त मनोज कुमार त्रिवेदी ने बताया कि आवेदक को आवेदन पत्र में उल्लेखित तिथि तक का ही जानकारी उपलब्ध कराई जाए । प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों का निराकरण करने,अपना नाम और पद का उल्लेख अनिवार्य रूप से करने के निर्देश भी दिए। कार्यशाला में संयुक्त संचालक संतोष मौर्य ने अधिनियमों के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला एवं जनसूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों को उनके कार्यों एवं दायित्वों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कलेक्टर राजेन्द्र कुमार कटारा ने राज्य सूचना आयोग के सचिव एवं सूचना आयुक्तों के कार्यशाला में अपनी बहुमूल्य उपस्थिति प्रदान करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

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