खरीफ सीजन में किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री उपलब्ध कराने और खाद-कीटनाशकों की नियम विरुद्ध बिक्री पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग ने जांच अभियान, जिला प्रशासन के निर्देश पर किए गए औचक निरीक्षण में गंडई और खैरागढ़ विकासखंड के कई कृषि केंद्रों पर कार्रवाई की गई।
गंडई में अवैध गोदाम सील
गंडई के बाजार चौक स्थित हरिओम कृषि केंद्र में विभाग को गुमराह कर अवैध रूप से गोदाम संचालित किए जाने का मामला सामने आया। जांच के दौरान कृषि विभाग की टीम ने धमधा रोड स्थित इस गोदाम को तत्काल सील कर दिया। गोदाम में रखे संदिग्ध कीटनाशक और उर्वरक भी जब्त किए गए।
संबंधित कृषि केंद्र संचालक नीरज अग्रवाल को जब्त सामग्री सुपुर्द की गई है। विभाग ने मामले में आगे की वैधानिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी कार्रवाई के दौरान राघवेंद्र कृषि केंद्र में उर्वरक नियंत्रण आदेश के उल्लंघन की बात सामने आने पर संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
बिना प्रमाण पत्र के जैव उत्प्रेरक जब्त
कृषि विभाग ने बिना स्त्रोत प्रमाण पत्र के कृषि सामग्री के भंडारण और बिक्री के मामलों में भी कार्रवाई की है। खैरागढ़ विकासखंड के रेंगाकठेरा स्थित दक्ष एग्रोटेक से 250 लीटर अवैध जैव उत्प्रेरक जब्त किया गया। इस मामले को कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। इसके अलावा भंडारणपुर स्थित सूर्याश कृषि केंद्र और परसाही स्थित प्राची कृषि केंद्र में बिना अनुज्ञप्ति जैव उर्वरक बेचने का मामला सामने आया। दोनों स्थानों से संबंधित स्टॉक जब्त कर वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना निर्धारित प्रक्रिया के खाद और कीटनाशकों की बिक्री या भंडारण, स्टॉक का उचित रिकॉर्ड नहीं रखना, लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन और निर्धारित मानकों के विपरीत कृषि सामग्री का कारोबार करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
