8 जून से खुल रहे हैं मंदिर, मॉल, होटल-रेस्तरां, जाने से पहले जान लें जरूरी नियम
उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्टेनमेंट जोन से बाहर के धर्मस्थलों, शॉपिंग मॉल, होटल व रेस्तरां को सोमवार से खोलने की सशर्त अनुमति देते हुए दिशा निर्देश जारी कर दिए। दिशानिर्देशों के अनुसार, धर्मस्थलों में एक बार में पांच लोगों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी और कतार में लगे व्यक्तियों को एक दूसरे से छह…

