प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पशु तस्करी के मामले में मोहम्मद इनामुल हक को गिरफ्तार किया है। उसे शनिवार को दिल्ली कोर्ट में पेश किया जाएगा। हक को पहले भी भारत-बांग्लादेश सीमा पर पशु तस्करी के मामलों में संलिप्तता के लिए गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा चुका है। इससे पहले जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने हक को जमानत दे दी थी।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल (BSF) के कमांडेंट की मदद से भारत-बांग्लादेश सीमा पर मवेशियों की तस्करी से जुड़े मामले में हक को जमानत दे दी थी। यह आरोप लगाया गया था कि भारत-बांग्लादेश सीमा के माध्यम से मवेशियों की तस्करी हक के कहने पर की गई थी और उसने व्यापार में सुविधा के लिए सुरक्षा कर्मियों को रिश्वत दी थी।
CBI ने तर्क दिया था कि हक एक प्रभावशाली व्यक्ति है, क्योंकि वह स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से “लुक आउट सर्कुलर” के बावजूद सीमा के माध्यम से भारत में प्रवेश करने में सफल रहा। अगर उसे रिहा किया जाता है, तो इससे आगे की जांच कमजोर होगी।

