31 जुलाई से पहले कराएं फसल बीमा, नुकसान होने पर मिलेगा मुआवजा

31 जुलाई से पहले कराएं फसल बीमा, नुकसान होने पर मिलेगा मुआवजा

खरीफ सीजन 2026 में खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ी और जरूरी खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Fasal Bima Yojana 2026) के तहत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि अब बेहद करीब है। किसान 31 जुलाई 2026 तक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा कराकर प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम और अन्य जोखिमों से आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद किसी भी नए आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

इन फसलों का करा सकते हैं बीमा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान खरीफ मौसम की कई प्रमुख फसलों का बीमा करा सकते हैं। इनमें शामिल हैं—

  • धान (सिंचित)
  • धान (असिंचित)
  • मक्का
  • उड़द
  • मूंगफली
  • मसूर
  • अरहर
  • रागी

इन अधिसूचित फसलों को प्राकृतिक आपदा, मौसम संबंधी नुकसान और उत्पादन जोखिम से सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

किन परिस्थितियों में मिलेगा बीमा का लाभ?

योजना के तहत किसानों को कई प्रकार के कृषि जोखिमों से सुरक्षा दी जाती है। इनमें शामिल हैं—

  • बुवाई एवं रोपाई में असफलता
  • अत्यधिक वर्षा, सूखा या अन्य प्रतिकूल मौसम
  • स्थानीय प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान
  • निर्धारित अवधि के भीतर कटाई के बाद होने वाला नुकसान

कौन कर सकता है आवेदन?

इस योजना का लाभ ऋणी और अऋणी दोनों प्रकार के किसान उठा सकते हैं।

  • ऋणी किसान संबंधित बैंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
  • अऋणी किसान अपने नजदीकी बैंक, वित्तीय संस्था या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के जरिए बीमा पंजीकरण करा सकते हैं।

कितना देना होगा प्रीमियम?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को कुल बीमित राशि का केवल 2 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा।

निर्धारित किसान अंश इस प्रकार है—

  • धान (सिंचित): ₹1,210 प्रति हेक्टेयर
  • धान (असिंचित): ₹946 प्रति हेक्टेयर

शेष प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य सरकार वहन करती हैं।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

फसल बीमा कराने के लिए किसानों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी—

  • आधार कार्ड
  • नवीनतम भूमि अभिलेख
  • बैंक पासबुक की प्रति
  • फसल बुवाई प्रमाण-पत्र या स्व-घोषणा पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • बटाईदार किसानों के लिए वैध सहमति संबंधी दस्तावेज

किसानों से समय रहते आवेदन करने की अपील

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना फसल बीमा करा लें। इससे प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से फसल खराब होने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्राप्त की जा सकेगी। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय, बैंक या कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क कर सकते हैं।

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