रायपुर- बलौदाबाजार-भाटापारा एसएसपी दीपक कुमार झा ने आगामी त्योहारों एवं चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए डीजे धूमाल संचालकों के लिए निर्देश जारी किया है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर 20 हजार रूपए जुर्माना का प्रावधान किया है। और सभी थाना प्रभारी को इसके लिए अलर्ट जारी किया है…
डीजे संचालक जान ले यह नियम
◆ रात 10 बजे से सुबह 06 बजे तक लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर पाबंदी रहेगी ।
◆ सार्वजनिक स्थान या निजी स्थान पर 60 डेसिबल से अधिक का ध्वनि नहीं होगा।
◆ सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर ही डीजे या धुमाल का संचालन करें ।
◆ मालवाहक वाहनों में डीजे धुमाल को वाहन के बॉडी से बाहर बिल्कुल भी ना निकाले।
◆ डीजे धुमाल लगे वाहनों में चमकीली लाइटें, जिससे आंखें प्रभावित हो, या देखने में किसी प्रकार से परेशानी हो, ऐसा लाइट ना लगाएं ।
◆ इन समस्त नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर 20,000/- तक का जुर्माना का प्रावधान है।
◆ साइलेंट जोन में डीजे धुमाल बजाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। जैसे कि स्कूल, अस्पताल, कोर्ट परिसर, वृद्ध आश्रम वाले हिस्सों को साइलेंट जोन में रखा गया है ।
◆ ऐसे गाने कदापि न बजाएं जिससे, धार्मिक माहौल खराब हो।
◆ डीजे बजाने वाले अथवा उसे संचालित करने वाले लड़के, अनिवार्य रूप से आई-कार्ड धारण करें।
◆ किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति निर्मित होने पर तुरंत नजदीकी पुलिस थाना अथवा पुलिस कंट्रोल रूम बलौदाबाजार (मोबा. 94791 90629) पर सूचना देवें एवं माहौल बिगाड़ने वाले शरारती तत्वों एवं असामाजिक तत्वों का फोटो, वीडियो लेकर पुलिस के पास अवश्य भेजें ।

