बिजली बिल में नई व्यवस्था लागू

बिजली बिल में नई व्यवस्था लागू

छत्तीसगढ़ के करीब 65 लाख बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिल भुगतान से जुड़ा अहम बदलाव किया गया है। अब बिल की अंतिम तारीख निकलने के बाद भुगतान करने पर पूरे महीने का सरचार्ज नहीं देना होगा। नए प्रावधान के तहत जितने दिनों की देरी होगी, उसी अवधि के आधार पर विलंब अधिभार की गणना की जाएगी। पहले अंतिम तारीख के बाद एक-दो दिन की देरी होने पर भी पूरे महीने का सरचार्ज लग जाता था। अब दैनिक आधार पर शुल्क निर्धारित होने से कम अवधि के लिए भुगतान में देरी करने वाले उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अग्रिम बिजली बिल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को मिलने वाली छूट में कमी की गई है। पहले एडवांस भुगतान पर 1.25 प्रतिशत की छूट मिलती थी, जिसे अब घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया है।

1 दिन की देरी पर कितना लगेगा सरचार्ज

नए प्रावधान के अनुसार समय पर बिजली बिल जमा नहीं करने पर 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलंब अधिभार लिया जाएगा। यानी भुगतान में जितने दिन की देरी होगी, उतने ही दिनों के आधार पर सरचार्ज की गणना होगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी उपभोक्ता का बिजली बिल 4,000 रुपये है और वह एक दिन देर से भुगतान करता है, तो 1.5 प्रतिशत का पूरा मासिक सरचार्ज नहीं लगेगा। 0.04 प्रतिशत की दैनिक दर से एक दिन का विलंब अधिभार करीब 1.60 रुपये होगा। अगर यही 4,000 रुपये का बिल 30 दिन तक लंबित रहता है तो दैनिक दर के हिसाब से करीब 1.2 प्रतिशत, यानी लगभग 48 रुपये का विलंब शुल्क बन सकता है।

पहले एक दिन की देरी पर भी लगता था पूरा मासिक शुल्क

पुरानी व्यवस्था में अंतिम भुगतान तारीख निकलने के बाद केवल एक दिन की देरी होने पर भी पूरे महीने के लिए 1.5 प्रतिशत सरचार्ज लगाया जाता था। इस हिसाब से 4,000 रुपये के बिल पर एक दिन की देरी होने पर भी करीब 60 रुपये अतिरिक्त देने पड़ सकते थे। नई व्यवस्था में दैनिक गणना होने से कम दिनों की देरी पर यह अतिरिक्त बोझ कम होगा।

बड़े बिजली बिल पर भी मिलेगी राहत

नए नियम का फायदा अधिक राशि वाले बिजली बिलों में भी दिखाई दे सकता है। उदाहरण के तौर पर 50,000 रुपये के बिल पर पुरानी 1.5 प्रतिशत मासिक दर के हिसाब से एक दिन की देरी पर 750 रुपये तक सरचार्ज लग सकता था। नई व्यवस्था में एक दिन की देरी पर 0.04 प्रतिशत के हिसाब से करीब 20 रुपये का विलंब अधिभार बनेगा। इस तरह केवल एक-दो दिन की देरी करने वाले बड़े बिल वाले उपभोक्ताओं को भी पहले की तुलना में राहत मिल सकती है।

एडवांस भुगतान की छूट हुई कम

दूसरी ओर, जो उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान एडवांस में करते हैं, उनके लिए छूट कम कर दी गई है। पहले अग्रिम भुगतान पर 1.25 प्रतिशत की छूट मिलती थी। अब यह घटकर 0.75 प्रतिशत हो गई है। इस बदलाव का असर मुख्य रूप से उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जो नियमित बिल आने से पहले ही अग्रिम भुगतान करते हैं।

नए नियम में क्या बदला?

  • बिल की अंतिम तारीख के बाद दैनिक आधार पर विलंब अधिभार लगेगा।
  • विलंब अधिभार की दर 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन होगी।
  • एक-दो दिन की देरी पर पूरे महीने का सरचार्ज नहीं लगेगा।
  • पहले 1.5 प्रतिशत मासिक सरचार्ज की व्यवस्था थी।
  • एडवांस भुगतान पर मिलने वाली छूट 1.25 प्रतिशत से घटकर 0.75 प्रतिशत हो गई है।
  • कम अवधि की देरी करने वाले उपभोक्ताओं को नए नियम से राहत मिलने की उम्मीद है।

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