बिलासपुर में पोस्टिंग की मांग पर हाईकोर्ट का आदेश

बिलासपुर में पोस्टिंग की मांग पर हाईकोर्ट का आदेश

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग के हेड कांस्टेबल नेल्सन लवेट की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें गृह जिले बिलासपुर में पोस्टिंग देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने संबंधित अधिकारी को आदेश की कॉपी मिलने के 15 दिन के भीतर मामले पर विचार कर पोस्टिंग आदेश जारी करने को कहा है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस बिभू दत्ता गुरु की सिंगल बेंच में हुई। नेल्सन लवेट वर्तमान में रायगढ़ जिले में आबकारी हेड कांस्टेबल के पद पर पदस्थ हैं। उन्होंने रायगढ़ से बिलासपुर ट्रांसफर और वर्ष 2025 की ट्रांसफर पॉलिसी के क्लॉज 3.12 का लाभ देने की मांग की थी।

1993 में सेल्समैन के पद पर हुई थी नियुक्ति

कोर्ट को बताया गया कि नेल्सन लवेट की नियुक्ति 19 अप्रैल 1993 को आबकारी विभाग में सेल्समैन के पद पर हुई थी। बाद में उन्हें नियमित किया गया और आबकारी आरक्षक बनाया गया। वर्ष 2014 में उनका ट्रांसफर कोरबा से बिलासपुर हुआ था। इसके बाद 24 जून 2022 को उन्हें बिलासपुर से रायगढ़ भेजा गया। वर्ष 2023 में प्रमोशन के बाद वे आबकारी हेड कांस्टेबल बने और रायगढ़ में ही पदस्थ रहे।

जुलाई 2027 में होना है रिटायरमेंट

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वे जुलाई 2027 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उनकी पत्नी की तबीयत भी ठीक नहीं है और उनका लगातार इलाज चल रहा है। नेल्सन लवेट ने गृह जिले बिलासपुर में पोस्टिंग के लिए विभाग के सामने कई बार आवेदन दिया था, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी लागू होने से किया इनकार

राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि 5 जून 2025 की ट्रांसफर पॉलिसी आबकारी विभाग पर लागू नहीं होती। सरकार के मुताबिक इस नीति में पुलिस, आबकारी, परिवहन, वाणिज्यिक कर और शिक्षा विभाग को बाहर रखा गया है। सरकार ने यह भी तर्क दिया कि किसी कर्मचारी को उसकी पसंद के स्थान पर पोस्टिंग दिए जाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

हाईकोर्ट ने सरकार की दलील को नहीं माना

हाईकोर्ट ने सरकार की इस दलील को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की रिटायरमेंट की निकटता और गृह जिले में पोस्टिंग के लिए किए गए उनके आवेदनों को ध्यान में रखा। कोर्ट ने कहा कि एक साल के भीतर रिटायर होने वाले कई विभागों के कर्मचारियों को उनकी पसंद या गृह जिले में पोस्टिंग का लाभ दिया गया है, ऐसे में याचिकाकर्ता को भी इस लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

15 दिन में बिलासपुर पोस्टिंग पर फैसला

हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रांसफर पॉलिसी के क्लॉज 3.12 के लागू नहीं होने की बात उचित नहीं है। कोर्ट ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया कि मामले पर विचार कर आदेश की कॉपी प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर बिलासपुर में पोस्टिंग का आदेश जारी किया जाए। इसी के साथ नेल्सन लवेट की याचिका को स्वीकार कर लिया गया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *