साहू संघ चुनाव पर हाईकोर्ट की रोक, सहायक रजिस्ट्रार के आदेश को चुनौती – 5 अगस्त को अगली सुनवाई

रायपुर, 1 अगस्त 2025। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के चुनाव पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की एकल पीठ ने इस मामले में फर्म और सोसाइटी को नोटिस जारी करते हुए 5 अगस्त 2025 को अगली सुनवाई की तारीख तय की है। अदालत ने सहायक रजिस्ट्रार के उस आदेश पर भी रोक लगा दी है, जिसके तहत 35 दिनों में चुनाव कराने और समिति गठित करने के निर्देश दिए गए थे।

क्या है मामला?

छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ ने 7 जनवरी 2025 को एक बैठक आयोजित कर चुनाव कराने और बाइलॉज (संविधान) में संशोधन का प्रस्ताव पास किया था। इसके तहत 30 अप्रैल 2025 को चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया, जिसमें अगले तीन महीनों के भीतर चार स्तरों पर चुनाव कराने की रूपरेखा तय की गई थी।

लेकिन इस बीच संघ के एक सदस्य ने रजिस्ट्रार, फर्म एवं सोसायटी कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सहायक रजिस्ट्रार ने समिति गठित कर 35 दिनों में चुनाव कराने का आदेश पारित कर दिया। इसी आदेश को चुनौती देते हुए संघ की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।

संघ की आपत्ति क्या है?

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि सहायक रजिस्ट्रार द्वारा समिति गठित करने और चुनाव कराने का आदेश उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
संघ का कहना है कि न तो रजिस्ट्रार और न ही फर्म एवं सोसायटी कार्यालय ने सहायक रजिस्ट्रार को इस संबंध में कोई अधिकृत निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए आदेश जारी किया, जो न्यायसंगत नहीं है।

हाईकोर्ट की अंतरिम राहत

मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सहायक रजिस्ट्रार के 14 जुलाई 2025 के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है और सभी पक्षों से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक उक्त आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर रोक रहेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *