हाईकोर्ट ने जारी किया स्टे ऑर्डर, राज्य सरकार से मांगा जवाब
योगेश यादव/डेस्क
रायपुर- राज्य में मिडिल स्कूल के एचएम और लेक्चरर के प्रमोशन पर हाईकोर्ट के द्वारा अगली सुनवाई तक रोक लगा दी गई है और 21 फरवरी तक राज्य सरकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया है ।
आपको बता दे की यह अफवाह फैलाया जा रहा था कि प्रमोशन पर रोक महज कुछ जिलों में लगा है , लेकिन हाईकोर्ट का आदेश सामने आते ही स्पष्टीकरण हो गया। न्यायालय के आदेश में यह स्पष्ट है कि अगली सुनवाई की तिथि तक स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 के अंतर्गत मिडिल स्कूल एचएम और लेक्चरर पर कोई भी प्रमोशन नहीं होना है।


