राज्य शासन ने इसे ध्यान में रखकर निजी चिकित्सालयों और निजी लैब को एंटीजन/ ट्रूनॉट/आर टी पी सी आर जांच की पात्रता के संबंध में आईसीएमआर की गाइडलाइन अनुसार निर्देश जारी किए हैं।
1. एंटीजन जांच हेतु आवेदन की पात्रता –
सभी निजी चिकित्सालय जो कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हास्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मान्यता प्राप्त है एवं जिनका पंजीयन नर्सिंग होम एक्ट छ. ग. में है, वे जांच की अनुमति हेतु आवेदन संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में कर सकते हैं।
इसी प्रकार सभी निजी लैब जो कि एन ए बी एल ( नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ लैबोरेट्रीज) से मान्यता प्राप्त हों एवं जिनका पंजीयन नर्सिंग होम एक्ट छ. ग. में है, वे जांच की अनुमति हेतु आवेदन एवं कर सकते है।
2. टूनाट जांच –
निजी अस्पताल की लैब या निजी लैब को एन ए बी एल मान्यता प्राप्त एवं नर्सिंग होम एक्ट छत्तीसगढ़ में पंजीकृत होना चाहिए।
3. आर टी पी सी आर जांच –
निजी चिकित्सालय या निजी लैब को आरटीपीसीआर जांच हेतु आई सी एम आर तथा एन ए बी एल से मान्यता प्राप्त और नर्सिंग होम एक्ट छत्तीसगढ़ में पंजीकृत होना आवश्यक हैं।
उपरोक्त योग्यता होने पर इच्छुक निजी चिकित्सालय/लैब, जांच की अनुमति के लिए संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को आवेदन कर सकते हैं।
यहां इस बात का विशेष ध्यान रहे कि किसी भी जांच हेतु कोई 1 योग्यता होने या केवल नर्सिंग होने एक्ट छ. ग. में पंजीयन मात्र होने से जांच की अनुमति प्राप्त नहीं होगी, अपितु निजी चिकित्सालय या लैब को समस्त योग्यताओं को पूर्ण करना होगा, तभी जांच की अनुमति हेतु आवेदन कर सकेंगे।

