बालोद।छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में कृषि विभाग ने अवैध कृषि आदान सामग्री के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए डौंडीलोहारा विकासखंड के ग्राम बीजाभाठा स्थित मेसर्स मारूति एग्रो बायोटेक के गोदाम पर छापा मारा। निरीक्षण के दौरान गोदाम में बिना वैध अनुमति के कृषि सामग्री का भंडारण और पैकेजिंग कार्य संचालित होता पाया गया। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में कृषि सामग्री जब्त कर गोदाम को सील कर दिया गया।
यह कार्रवाई कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देश तथा कृषि विभाग के उप संचालक आशीष चन्द्राकर के मार्गदर्शन में गठित जिला एवं ब्लॉक स्तरीय संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा की गई।
आकस्मिक निरीक्षण में सामने आई अनियमितताएं
कृषि विभाग की टीम ने 21 जुलाई को गोदाम का आकस्मिक निरीक्षण किया। जांच के दौरान पाया गया कि परिसर में कृषि आदान सामग्री की पैकेजिंग और भंडारण का कार्य नियमों के विपरीत किया जा रहा था।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मौके से बड़ी मात्रा में तैयार एवं कच्चा कृषि उत्पाद, पैकेजिंग सामग्री तथा मशीनरी बरामद की, जिसके बाद संपूर्ण परिसर को सील कर दिया गया।
भारी मात्रा में कृषि सामग्री जब्त
उप संचालक आशीष चन्द्राकर ने बताया कि निरीक्षण के दौरान गोदाम से निम्न सामग्री बरामद हुई—
- 10 किलोग्राम पैकिंग वाली बाल्टियां।
- भू लक्ष्मी महासार जैव उत्प्रेरक की 500 मिली पैकिंग के 2,880 नग।
- वीएजीएमआई प्रोम की 8 किलोग्राम पैकिंग वाली 5,129 बोरियां।
- 8 किलोग्राम की 153 खुली बोरियां।
- 50 किलोग्राम पैकिंग वाले कच्चे कृषि उत्पाद की 1,880 बोरियां।
गुणवत्ता जांच के लिए भेजे जाएंगे नमूने
कृषि विभाग ने जब्त कृषि सामग्री के नमूने लेकर उन्हें गुणवत्ता परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद संबंधित अधिनियमों के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि सामग्री मानकों के अनुरूप नहीं पाई जाती है तो संबंधित संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
जांच के दौरान ये लोग रहे मौजूद
कार्रवाई के समय गोदाम परिसर में मेसर्स मारूति एग्रो बायोटेक के प्रतिनिधि नीतीश चन्द्राकर तथा अगेश्वर चन्द्राकर (ग्राम अण्डा) मौजूद थे। निरीक्षण दल ने आवश्यक दस्तावेजों की भी जांच की और मौके पर उपलब्ध सामग्री का विस्तृत पंचनामा तैयार किया।
किसानों से कृषि विभाग की अपील
कृषि विभाग ने जिले के किसानों से अपील की है कि वे खाद, बीज, जैव उर्वरक एवं कीटनाशक केवल अधिकृत एवं लाइसेंसधारी विक्रेताओं से ही खरीदें। खरीदारी के समय बिल अवश्य प्राप्त करें, ताकि किसी प्रकार की शिकायत होने पर कार्रवाई की जा सके।
विभाग ने किसानों को बिना लाइसेंस कृषि सामग्री बेचने वाले व्यक्तियों अथवा घूम-घूमकर उत्पाद बेचने वालों से सावधान रहने की सलाह भी दी है।
