बड़ी खबर! ट्रेन में टिकट बुक कराने के बदल गए नियम, अब जरूरी है ये जानकारी देना

नई दिल्ली. कोरोना संकट (Coronavirus) और लॉकडाउन (Lockdown) के बीच इंडिया रेलवे (Indian Railway) लगातार ट्रेनों की संख्या को बढ़ा रहा है. संक्रमण से बचाव के लिए सिर्फ कन्फर्म टिकट पाने वाले यात्रियों को ही रेल में यात्रा करने की इजाजत है. इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC ने ट्रेनों के संचालन चलने के साथ ही करेंट टिकटों की बुकिंग को भी शुरू कर दिया है. साथ ही, अब कोरोना को देखते हुए रेलवे ने रिजर्वेशन टिकट के फॉर्म में बदलाव किए हैं.

अब जरूरी है ये जानकारी देना

>> अब यात्री को उसमें अपना पूरा पता, मकान नंबर, गली, कॉलोनी, शहर, तहसील और जिले की जानकारी भी भरनी होगी. मोबाइल नंबर भी वही भरना होगा, जो यात्रा के समय आप लेकर चल रहे हैं.

>> आप रिजर्वेशन काउंटरों से टिकट लें या IRCTC की वेबसाइट या ऐप से, सभी में ये जानकारी भरनी होगी.

>> ऐसे में सवाल उठे कि इससे टिकट बुक करने में देरी होगी और जब तक फॉर्म भरेंगे, तब तक टिकटें खत्म हो जाएंगी या दलाल उन पर कब्जा कर लेंगे.

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>> लेकिन रेलवे ने सफाई दी कि एक फॉर्म भरने में 70 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे. दरअसल राज्यों ने कोरोना के बढ़ते मामले देखते हुए लोगों के पलायन से जुड़े आंकड़े साझा करने का अनुरोध किया था.

>> इसे देखते हुए रेलवे ने अपने सेंटर फॉर रेलवे इन्फर्मेशन सिस्टम यानी क्रिस से सॉफ्टवेयर में बदलाव कराया है.

रेलवे ने रिजर्वेशन सिस्टम में किया बदलाव- रेलवे ने स्टेशनों पर रिजर्वेशन काउंटर (पीआरएस) से जुड़े सॉफ्टवेयर में बदलाव किया है. इसका प्रभाव स्टेशनों पर रिजर्वेशन के लिए आने वाले लोगों पर पड़ेगा. रेलवे ने प्रोफार्मा में यात्री को अपना पूरा पता, मकान नंबर, गली कॉलोनी, तहसील का पूरा विवरण देना होगा.

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IRCTC कैंसिलेशन और रिफंड नियम- रेल यात्रियों को टिकट के कैंसिलेशन और किराया के रिफंड का नियम 2015 लागू है. कन्‍फर्म टिकट पर डिपार्चर से 4 घंटे पहले टिकट रद्द नहीं कराने पर रेलवे आपको कोई रिफंड नहीं देता. अगर आपके पास कन्‍फर्म टिकट है और इसे रद्द कराना चाहते हैं तो डिपार्चर से 4 घंटे पहले टिकट रद्द कराने पर ही रिफंड मिलेगा.

ट्रेन कैंसिल हुई तो फुल रिफंड- अगर किसी वजह से ट्रेन ही कैंसिल हो जाती है तो नियमों के मुताबिक आपको रेल टिकट पर पूरा रिफंड मिलता है. आप ट्रेन के डिपार्चर टाइम से तीन दिनों के अंदर की अवधि तक रिफंड ले सकते हैं.

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