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छत्तीसगढ़ में फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने पर भी मिलेगा राशन, नॉमिनी और OTP से प्रमाणीकरण का विकल्प

रायपुर: छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन लेने वाले हितग्राहियों के लिए राहत की खबर है। राशन दुकान में बायोमेट्रिक मशीन पर फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने की स्थिति में भी पात्र लोगों को राशन मिल सकता है। इसके लिए नॉमिनी यानी नामांकित व्यक्ति और OTP आधारित प्रमाणीकरण जैसे वैकल्पिक विकल्पों का प्रावधान है।

रायपुर जिले के खाद्य नियंत्रक ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने के आधार पर किसी पात्र हितग्राही को राशन से वंचित नहीं माना जा सकता। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में परेशानी आने पर नियमानुसार दूसरे विकल्पों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

बुजुर्गों के लिए उपयोगी है वैकल्पिक व्यवस्था

उम्र बढ़ने के साथ कई बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक मशीन पर आसानी से दर्ज नहीं हो पाते। इसके चलते राशन लेने के दौरान उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ अन्य हितग्राहियों को भी प्रमाणीकरण में इसी तरह की दिक्कतें आती हैं।

ऐसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। नियमों के अनुसार, जरूरत पड़ने पर पात्र हितग्राही अपने नॉमिनी के माध्यम से राशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा OTP आधारित प्रमाणीकरण का विकल्प भी उपलब्ध हो सकता है।

फिंगरप्रिंट नहीं मिलने पर राशन से वंचित नहीं होंगे पात्र हितग्राही

खाद्य नियंत्रक ने उन जानकारियों को अधूरा और भ्रामक बताया है, जिनमें दावा किया जाता है कि फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने पर बुजुर्गों या अन्य पात्र हितग्राहियों को राशन नहीं मिलेगा।

विभाग के मुताबिक, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में समस्या आने की स्थिति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पहले से मौजूद है। इसलिए केवल फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होना राशन रोकने का आधार नहीं है।

खाद्य विभाग ने लोगों से की सही जानकारी रखने की अपील

खाद्य विभाग ने हितग्राहियों से अपील की है कि वे राशन वितरण और प्रमाणीकरण से जुड़े विकल्पों की सही जानकारी रखें, ताकि किसी तरह का भ्रम न फैले। फिंगरप्रिंट से प्रमाणीकरण नहीं हो पाने की स्थिति में पात्र लोग नियमानुसार उपलब्ध वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में जानकारी लेकर राशन प्राप्त कर सकते हैं।

विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि बायोमेट्रिक मशीन पर फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने मात्र से किसी पात्र हितग्राही को राशन से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

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