इंजीनियरिंग डिग्री देखकर तय नहीं होगी कमाई
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भरण-पोषण से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि केवल इंजीनियरिंग की डिग्री होने के आधार पर किसी व्यक्ति की आय अधिक मान लेना उचित नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भरण-पोषण की राशि तय करते समय पति की वास्तविक नौकरी या व्यवसाय से होने वाली आय…
