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CG PSC 2020 के सहायक वन संरक्षक (ACF) और वन क्षेत्रपाल (रेंजर) के परीक्षा परिणाम पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक..

बिलासपुर– हाईकोर्ट ने पीएससी द्वारा वर्ष 2020 के परीक्षा परिणाम पर रोक लगा दिया है। साथ ही वन विभाग व सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव और राज्य लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। आपको बता दे की पीएससी द्वारा वर्ष 2020 में छत्तीसगढ़ वन सेवा (संयुक्त) भर्ती परीक्षा नियम 2014 के तहत सहायक वन संरक्षक (ACF) और वन क्षेत्रपाल (रेंजर) के 211 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था।

वकील मतीन सिद्दिकी, नरेंद्र मेहर व घनश्याम कश्यप के माध्यम से राहुल यादव व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें बताया गया है कि याचिकाकर्ता राहुल यादव एवं अन्य साथी ने भी आवेदनपत्र जमा किया था। याचिकाकर्ता राहुल व अन्य बीएससी वानिकी में स्नातक व एमएससी की डिग्री हासिल की है।

लिहाजा, वानिकी विषय के प्रतियोगियों को इन पदों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसी तरह परीक्षा पाठ्यक्रम प्रश्नपत्र-2 में भी 50 फीसदी प्रश्न वानिकी संकाय से लिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने पूर्व में राज्य लोक सेवा आयोग के समक्ष इस संबंध में आवेदनपत्र भी प्रस्तुत किया था। लेकिन, आयोग ने उनके आवेदनपत्र को नजरअंदाज कर दिया। इससे परेशान होकर उन्हें हाईकोर्ट में इस भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी है।


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