जिले की खुज्जी स्थित कंपोजिट मदिरा दुकान में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेचने के मामले में आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। दुकान की प्रभारी और आबकारी उप निरीक्षक तुलेश्वरी देवांगन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। आबकारी आयुक्त ने 9 सितंबर 2026 को निलंबन आदेश जारी किया। यह कार्रवाई राज्य स्तरीय उड़नदस्ता टीम की जांच के बाद की गई। टीम ने 3 सितंबर को खुज्जी की कंपोजिट मदिरा दुकान में दबिश दी थी। जांच के दौरान शराब की बिक्री में निर्धारित दर से अधिक रकम वसूलने की बात सामने आई।
23 पाव शराब में 160 रुपए ज्यादा वसूले
जांच के दौरान दुकान में कार्यरत विक्रयकर्ता होरी लाल देवांगन द्वारा 6 नग पाव देशी मदिरा ‘सुपर 36’ निर्धारित कीमत से अधिक दर पर बेचते पाया गया। इनकी निर्धारित कीमत 480 रुपए थी, लेकिन ग्राहकों से 500 रुपए प्रति पाव लिए गए।
इसके बाद पुनः खरीद परीक्षण किया गया। इसमें 17 नग पाव देशी मदिरा की निर्धारित कीमत 1,360 रुपए के बजाय 1,500 रुपए में बिक्री की गई। इस तरह कुल 23 नग पाव शराब की निर्धारित कीमत 1,840 रुपए थी, जबकि ग्राहकों से 2,000 रुपए वसूले गए। यानी कुल 160 रुपए अधिक लिए गए। मामले में विक्रयकर्ता के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
दुकान प्रभारी पर लापरवाही का आरोप
आबकारी आयुक्त के आदेश में कहा गया है कि दुकान की प्रभारी एवं आबकारी उप निरीक्षक तुलेश्वरी देवांगन के प्रभाव क्षेत्र में इस तरह की गंभीर अनियमितता सामने आना उनके कर्तव्यों के प्रति लापरवाही, उदासीनता और नियंत्रण में शिथिलता को दर्शाता है। आदेश में इस स्थिति को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के प्रावधानों के विपरीत और दंडनीय माना गया है।
नियमों के तहत किया गया निलंबन
आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए तुलेश्वरी देवांगन को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। शराब की बिक्री में ओवररेटिंग सामने आने के बाद विभाग की यह कार्रवाई आबकारी दुकानों में निर्धारित दरों के पालन और निगरानी व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
