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ग्वालियर हाई कोर्ट के फैसले के बाद श्रमिक को ₹6.44 लाख भुगतान का मामला

हाई कोर्ट का बड़ा फैसला,नौकरी बहाल न करने पर मंडी समिति को देने होंगे ₹6.44 लाख

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने बहाली के आदेश के बावजूद श्रमिक को सेवा में वापस नहीं लेने के मामले में कृषि उपज मंडी समिति की रिट अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है। इसके तहत मंडी समिति को श्रमिक राकेश सक्सेना को 6 लाख…

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