सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तेलंगाना सरकार से हैदराबाद विश्वविद्यालय के बगल में स्थित भूखंड पर लगे बड़े वृक्षों को हटाने की ‘मजबूरी’ के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। साथ ही अगले आदेश तक किसी भी प्रकार की गतिविधि पर रोक लगा दी। रिपोर्ट में अदालत को बताया गया कि बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं। राज्य में पेड़ों की कटाई को ‘‘बहुत गंभीर मामला’’ बताते हुए न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि तेलंगाना उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार द्वारा उसके समक्ष पेश की गई अंतरिम रिपोर्ट ‘‘चिंताजनक तस्वीर’’ पेश करती है।
सुप्रीम कोर्ट ने इस राज्य के मुख्य सचिव को दी जेल भेजने की चेतावनी, आखिर क्या है पूरा मामला पढ़िए पूरी खबर

