गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) वाहन से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में शामिल है। अगर आपकी कार या बाइक की आरसी खो जाए, चोरी हो जाए या खराब होकर पढ़ने लायक न रहे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में वाहन मालिक डुप्लीकेट आरसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के Parivahan पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। हालांकि, आवेदन की प्रक्रिया, दस्तावेज और सत्यापन की जरूरत संबंधित राज्य तथा आरटीओ के नियमों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।
RC खोने या चोरी होने पर सबसे पहले क्या करें?
अगर वाहन की मूल आरसी खो गई है या चोरी हो गई है, तो सबसे पहले संबंधित पुलिस थाने में इसकी सूचना दें या राज्य में उपलब्ध ऑनलाइन पुलिस सेवा के जरिए शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत या एफआईआर की प्रति आवेदन के दौरान मांगी जा सकती है।
यदि आरसी केवल कट-फट गई है और मूल दस्तावेज आपके पास मौजूद है, तो आवेदन की प्रक्रिया अलग हो सकती है। ऐसे मामले में संबंधित आरटीओ से यह पुष्टि कर लेना बेहतर है कि एफआईआर या अन्य प्रमाण की आवश्यकता है या नहीं।
कुछ परिस्थितियों में शपथ पत्र यानी एफिडेविट भी मांगा जा सकता है। इसमें आरसी खोने या खराब होने से संबंधित जानकारी दी जाती है। कौन-से दस्तावेज अनिवार्य होंगे, इसकी जानकारी संबंधित आरटीओ से जरूर जांच लें।
डुप्लीकेट आरसी बनवाने के लिए कौन-से दस्तावेज चाहिए?
आवेदन शुरू करने से पहले जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। सामान्य तौर पर निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है:
- फॉर्म 26: डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए निर्धारित आवेदन फॉर्म।
- पुलिस शिकायत या एफआईआर: आरसी खोने या चोरी होने की स्थिति में, जहां आवश्यक हो।
- वाहन का बीमा: वैध मोटर इंश्योरेंस का प्रमाण।
- प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUCC): जहां लागू हो।
- पहचान और पते का प्रमाण: संबंधित आरटीओ द्वारा मांगे जाने पर।
- एफिडेविट: यदि नियमों के तहत इसकी आवश्यकता हो।
- फाइनेंस कंपनी की अनुमति: वाहन पर लोन या हाइपोथिकेशन दर्ज होने पर, संबंधित मामले में अतिरिक्त सहमति या दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।
ध्यान रखें कि सभी आवेदकों के लिए दस्तावेजों की सूची एक जैसी होना जरूरी नहीं है। आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध निर्देशों और अपने आरटीओ की आवश्यकताओं की जांच करें।
Parivahan पोर्टल पर डुप्लीकेट RC के लिए कैसे करें आवेदन?
डुप्लीकेट आरसी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इन चरणों का पालन किया जा सकता है:
स्टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट खोलें
सबसे पहले सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट Parivahan.gov.in पर जाएं।
स्टेप 2: Vehicle Related Services चुनें
वेबसाइट पर उपलब्ध ऑनलाइन सेवाओं में वाहन से संबंधित सेवाओं का विकल्प खोलें। इसके बाद अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन से जुड़े राज्य का चयन करें।
स्टेप 3: वाहन की जानकारी भरें
अपना वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें और पोर्टल पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार संबंधित आरटीओ या कार्यालय का चयन करें।
स्टेप 4: Duplicate RC सेवा चुनें
उपलब्ध सेवाओं की सूची में डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए दिए गए विकल्प को चुनें। इसके बाद मांगी गई वाहन संबंधी जानकारी भरें।
स्टेप 5: सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें
पोर्टल पर चेसिस नंबर के विवरण और अन्य जरूरी जानकारियों के जरिए सत्यापन मांगा जा सकता है। यदि मोबाइल ओटीपी का विकल्प उपलब्ध हो, तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी से प्रक्रिया पूरी करें।
स्टेप 6: दस्तावेज अपलोड करें और शुल्क जमा करें
आरसी खोने या खराब होने का कारण दर्ज करें। जहां आवश्यक हो, पुलिस शिकायत का विवरण भरें और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें। इसके बाद पोर्टल पर निर्धारित सरकारी शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
स्टेप 7: रसीद और आवेदन की प्रति सुरक्षित रखें
भुगतान के बाद मिलने वाली रसीद और आवेदन से जुड़े दस्तावेज डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें। यदि फॉर्म 26 या अन्य दस्तावेज का प्रिंटआउट मांगा गया है, तो उसे भी तैयार रखें।
ऑनलाइन आवेदन के बाद क्या RTO जाना पड़ेगा?
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आगे की प्रक्रिया संबंधित राज्य और आरटीओ के नियमों पर निर्भर करेगी। कुछ मामलों में दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन या अतिरिक्त कागजात जमा करने के लिए आरटीओ कार्यालय बुलाया जा सकता है। वहीं, कुछ सेवाओं में प्रक्रिया का बड़ा हिस्सा ऑनलाइन पूरा हो सकता है।
इसलिए आवेदन जमा करने के बाद पोर्टल पर उपलब्ध स्थिति और आरटीओ की ओर से दिए गए निर्देशों को ध्यान से देखें। यदि कार्यालय में दस्तावेज जमा करने के लिए कहा जाता है, तो आवेदन की रसीद, फॉर्म और मांगे गए प्रमाण साथ लेकर जाएं।
डुप्लीकेट RC कितने दिन में मिलेगी?
डुप्लीकेट आरसी जारी होने में लगने वाला समय आवेदन की स्थिति, दस्तावेजों की जांच, संबंधित आरटीओ की कार्यप्रणाली और डाक व्यवस्था पर निर्भर करता है। इसलिए 2 से 4 सप्ताह की अवधि को सभी राज्यों और मामलों के लिए निश्चित समयसीमा नहीं माना जाना चाहिए।
आवेदन की स्थिति आधिकारिक Parivahan पोर्टल या संबंधित आरटीओ के माध्यम से जांची जा सकती है। आवेदन करते समय उपलब्ध रसीद और संदर्भ संख्या को सुरक्षित रखना उपयोगी होगा।
वाहन की RC से जुड़े नियमों का रखें ध्यान
वाहन चलाते समय जरूरी दस्तावेज उपलब्ध रखना महत्वपूर्ण है। डिजिटल दस्तावेजों के लिए DigiLocker और mParivahan जैसे आधिकारिक माध्यमों की सुविधा भी देखी जा सकती है। हालांकि, डिजिटल दस्तावेज की स्वीकार्यता और किसी विशेष परिस्थिति में जरूरी प्रमाण की पुष्टि संबंधित नियमों के अनुसार करनी चाहिए।
अगर आपकी आरसी खो गई है, चोरी हो गई है या खराब हो चुकी है, तो समय रहते डुप्लीकेट आरसी के लिए आवेदन करें। सही जानकारी भरने, जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने और आधिकारिक निर्देशों का पालन करने से प्रक्रिया को सुचारु बनाने में मदद मिल सकती है।
