मेडिकल कॉलेजों की फीस कटौती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दो संस्थानों की फीस फिर होगी तय
रायपुर डेस्क: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निजी मेडिकल कॉलेजों के हॉस्टल, मेस और परिवहन शुल्क में कटौती करने तथा विद्यार्थियों से वसूली गई अतिरिक्त राशि लौटाने के निर्देशों को रद्द कर दिया है। जस्टिस एके प्रसाद की सिंगल बेंच ने रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और श्रीबालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की याचिकाएं स्वीकार करते हुए…
