अदालतों और FIR में नहीं लिखे जाएंगे ‘रखैल’ और ‘चरित्रहीन’ जैसे शब्द
छत्तीसगढ़ में अदालतों के फैसलों और पुलिस की FIR की भाषा में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के बाद हाई कोर्ट ने राज्य की अदालतों और संबंधित विभागों को संवेदनशील मामलों में सम्मानजनक और पीड़ित-केंद्रित भाषा के इस्तेमाल को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हाई कोर्ट की ओर से…
