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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 224 दिन की देरी वाली क्रिमिनल रिवीजन याचिका खारिज की

224 दिन बाद कोर्ट पहुंची महिला, हाईकोर्ट ने देरी माफी की अर्जी की खारिज

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अदालत में याचिका दाखिल करने में हुई लंबी देरी को लेकर अहम टिप्पणी की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल गरीबी, उम्र या कानून की जानकारी न होना देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की एकल पीठ ने 224 दिन की…

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