23 साल पुराने रिश्वत केस में पूर्व पटवारी दोषी, 73 की उम्र में हाईकोर्ट ने घटाई सजा
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने करीब 23 साल पुराने रिश्वत के मामले में पूर्व पटवारी माधव सिंह चंदेल की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है। वर्ष 2003 में 2 हजार रुपये की रिश्वत लेने के मामले में निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, हाईकोर्ट ने आरोपी की उम्र 73 वर्ष…
