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SIR के बाद छूटे मतदाताओं के लिए EC का बड़ा अभियान

SIR के बाद छूटे मतदाताओं के लिए EC का बड़ा अभियान SIR के बाद छूटे मतदाताओं के लिए EC का बड़ा अभियान

विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया पूरी कर चुके राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अभियान में उन लोगों के साथ पहली बार मतदान के पात्र हुए युवाओं और अन्य पात्र नागरिकों पर भी फोकस रहेगा, जिनका नाम अभी मतदाता सूची में दर्ज नहीं है।

आयोग के निर्देश के मुताबिक, बूथ लेवल अधिकारी (BLO) प्री-SIR और मौजूदा मतदाता सूची की तुलना करेंगे। इसके बाद घर-घर जाकर संबंधित मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा और पात्र पाए जाने पर Form-6 के जरिए नाम जोड़ने में मदद की जाएगी।

प्री-SIR और मौजूदा सूची का होगा मिलान

विशेष अभियान के तहत BLO यह जांच करेंगे कि प्री-SIR मतदाता सूची में दर्ज किन लोगों के नाम मौजूदा सूची में नहीं हैं। इसके अलावा SIR प्रक्रिया के दौरान नाम दर्ज नहीं करा पाए पात्र नागरिकों की भी पहचान की जाएगी।

आयोग ने कहा है कि मतदाता पंजीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है। इसलिए SIR के दौरान नाम शामिल नहीं हो पाने के कारण किसी पात्र नागरिक को पंजीकरण के अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

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इन मतदाताओं पर रहेगा फोकस

अभियान के दौरान मुख्य रूप से इन वर्गों की पहचान की जाएगी:

  • प्री-SIR सूची में नाम वाले, लेकिन मौजूदा सूची से छूटे मतदाता
  • SIR के दौरान नाम दर्ज नहीं करा पाए पात्र नागरिक
  • पहली बार मतदान के पात्र युवा
  • ऐसे अन्य पात्र नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है

घर-घर जाकर सत्यापन करेंगे BLO

इस अभियान में BLO संबंधित मतदाताओं के घर जाकर उनकी मौजूदा स्थिति का सत्यापन करेंगे। यदि कोई व्यक्ति मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र पाया जाता है, तो उसे Form-6 के जरिए आवेदन करने में सहायता दी जाएगी।

आयोग ने प्रत्येक BLO को सप्ताह में करीब 20 से 25 ऐसे मतदाताओं को कवर करने का लक्ष्य दिया है। पूरी प्रक्रिया को लगभग एक महीने में पूरा करने की योजना है।

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Form-6 भरने की भी होगी निगरानी

BLO विशेष अभियान के दौरान जिन मतदाताओं की पहचान करेंगे, उनकी स्थिति का रिकॉर्ड तैयार करेंगे। जिन पात्र लोगों के लिए Form-6 भरा जाएगा, उसकी जानकारी भी संबंधित सूची में दर्ज की जाएगी।

इसके बाद सत्यापन से जुड़ी जानकारी और Form-6 को संबंधित Electoral Registration Officer (ERO) के पास भेजा जाएगा। नाम शामिल करने की अंतिम प्रक्रिया लागू नियमों के तहत ERO द्वारा की जाएगी।

राजनीतिक दलों के बूथ एजेंटों को भी मिलेगी जानकारी

चुनाव आयोग ने अभियान में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की भागीदारी का भी प्रावधान रखा है। BLO द्वारा तैयार की गई बूथवार सूची संबंधित राजनीतिक दलों के Booth Level Agents (BLA) के साथ साझा की जाएगी।

इससे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम शामिल कराने की प्रक्रिया में सहयोग का अवसर मिलेगा।

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पहली बार वोट देने वाले युवाओं पर भी नजर

अभियान का एक अहम हिस्सा पहली बार मतदान के पात्र होने वाले युवा हैं। BLO घर-घर सत्यापन के दौरान ऐसे युवाओं की पहचान करेंगे और पात्र होने पर उन्हें Form-6 के जरिए मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने में सहायता करेंगे।

पहले भी चुनाव आयोग SIR के दौरान नए मतदाताओं को Form-6 के जरिए पंजीकरण का अवसर देने के निर्देश दे चुका है।

बूथ लेवल कैंप और जागरूकता अभियान

मतदाता पंजीकरण को आसान बनाने के लिए बूथ स्तर पर विशेष कैंप आयोजित किए जाने की योजना भी है। इसके जरिए उन लोगों तक पहुंचने पर जोर रहेगा, जो सामान्य परिस्थितियों में पंजीकरण केंद्रों तक आसानी से नहीं पहुंच पाते।

अभियान में शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय स्तर पर जागरूकता गतिविधियों के जरिए पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की जानकारी देने पर भी जोर दिया जा रहा है। ऐसे अभियानों में युवा और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं को विशेष रूप से शामिल किया जा रहा है।

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करीब एक महीने में पूरा करने का लक्ष्य

चुनाव आयोग ने इस विशेष अभियान की नियमित निगरानी के निर्देश दिए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और ERO स्तर पर इसकी प्रगति की समीक्षा की जाएगी।

आयोग का कहना है कि मतदाता पंजीकरण लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसे में SIR के बाद भी जो पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत Form-6 के माध्यम से नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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