9 मई को दर्ज कराई गई थी शिकायत
पुलिस के अनुसार, नाबालिग की मां ने 9 मई की शाम तारबाहर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी बिना बताए घर से चली गई है। परिजनों ने किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसके अपहरण की आशंका जताई थी।
शिकायत के आधार पर तारबाहर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की जांच सीएसपी गगन कुमार (आईपीएस) के मार्गदर्शन में की गई।
तकनीकी साक्ष्यों से रायपुर में मिला सुराग
जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नाबालिग के रायपुर में होने का पता लगाया। पुलिस के मुताबिक, युवती को रायपुर के एक किराये के मकान में रखा गया था।
सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम रायपुर रवाना हुई और संबंधित मकान से नाबालिग को बरामद कर लिया।
पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में कार्रवाई
पुलिस ने मामले में ग्राम नरदहा, थाना विधानसभा, रायपुर निवासी ठाकुर राम रात्रे उर्फ हर्ष (22) को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2), 87 और 64(2)(ड) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
प्रकाशन से पहले ध्यान दें: मूल खबर में नाबालिग के लापता होने की तारीख 9 मई बताई गई है, लेकिन वर्ष का उल्लेख नहीं है। प्रकाशन में वर्ष जोड़ने से पहले पुलिस रिकॉर्ड से इसकी पुष्टि कर लें।
