छत्तीसगढ़ में बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम और उन्हें सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के लिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई पहल करने जा रहा है। आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने ग्राम और पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण एवं सतर्कता समितियां गठित करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य गांवों में ही बच्चों की सुरक्षा से जुड़े संभावित खतरों की पहचान करना और जरूरतमंद बच्चों तक समय पर सहायता पहुंचाना है।
यह पहल कोरबा जिले में एक बालिका के साथ हुई गंभीर आपराधिक घटना और उसकी मृत्यु के बाद सामने आई है। आयोग अध्यक्ष डॉ. शर्मा ने प्रभावित परिवार से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त कीं और परिवार की मौजूदा परिस्थितियों की जानकारी ली।
परिवार के दूसरे बच्चे की शिक्षा और सुरक्षा पर विशेष जोर
परिवार से मुलाकात के दौरान डॉ. वर्णिका शर्मा ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला बाल संरक्षण अधिकारी से परिवार के लगातार संपर्क में रहने को कहा। साथ ही परिवार के दूसरे बच्चे की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए आवश्यक शैक्षणिक और विधिक सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने बच्चे की सुरक्षा, देखभाल और शिक्षा पर नियमित निगरानी रखने पर भी जोर दिया। डॉ. शर्मा ने स्पष्ट किया कि परिवार को सहायता देने की पूरी प्रक्रिया में उसकी निजता, गरिमा और भावनाओं का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।
गांव और पंचायत स्तर पर गठित होंगी बाल संरक्षण समितियां
आयोग अध्यक्ष ने कहा कि बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए केवल घटना होने के बाद कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है। ऐसी व्यवस्था विकसित करना जरूरी है, जो संभावित खतरे की पहले ही पहचान कर सके और समय रहते संबंधित अधिकारियों तक सूचना पहुंचाए।
इसी उद्देश्य से आयोग ग्राम और पंचायत स्तर पर ‘ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण एवं सतर्कता समिति’ के गठन का प्रस्ताव तैयार करेगा। इन समितियों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, पंचायत प्रतिनिधियों, महिला स्व-सहायता समूहों की सक्रिय महिलाओं और समाज के जिम्मेदार लोगों को शामिल करने की योजना है।
प्रस्तावित समितियां बच्चों की सुरक्षा से जुड़े जोखिमों की पहचान करेंगी। संकट में रह रहे बच्चों को सरकारी सहायता और सेवाओं से जोड़ने के साथ किसी भी संदिग्ध स्थिति की जानकारी तत्काल सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाने में भी भूमिका निभाएंगी।
समितियों को जांच या कानूनी कार्रवाई का अधिकार नहीं होगा
डॉ. वर्णिका शर्मा ने स्पष्ट किया कि इन समितियों की जिम्मेदारी जागरूकता बढ़ाने, सामुदायिक सहयोग और समय पर सूचना देने तक सीमित रहेगी। किसी अपराध की जांच करना, संदिग्धों के खिलाफ कार्रवाई करना या कानूनी प्रक्रिया पूरी करना पुलिस और अन्य सक्षम सरकारी एजेंसियों का ही अधिकार होगा।
उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए केवल परिवार की जिम्मेदारी पर्याप्त नहीं है। पड़ोस और समाज की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है। बदलती सामाजिक परिस्थितियों और एकल परिवारों के बढ़ते चलन के बीच सामुदायिक जिम्मेदारी को फिर से मजबूत करने की आवश्यकता है।
पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर नहीं करने की अपील
आयोग अध्यक्ष ने आम नागरिकों और मीडिया प्रतिनिधियों से बच्चों के खिलाफ अपराध से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि पीड़ित बच्चे का नाम, तस्वीर, पता, परिवार की पहचान या ऐसी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए, जिससे उसकी पहचान उजागर हो सके।
उन्होंने पॉक्सो अधिनियम की धारा 23 और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 के प्रावधानों का पालन करने पर जोर दिया। डॉ. शर्मा के मुताबिक, बच्चों की गरिमा और गोपनीयता की रक्षा करना सभी की जिम्मेदारी है।
उन्होंने कहा कि बाल सुरक्षा किसी एक विभाग का काम नहीं है। परिवार, समाज, प्रशासन और जागरूक नागरिकों को मिलकर ऐसा वातावरण तैयार करना होगा, जहां हर बच्चा सुरक्षित रह सके, उसकी शिक्षा प्रभावित न हो और उसे भयमुक्त माहौल में बचपन जीने का अवसर मिले।
