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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, वाणिज्यिक कर निरीक्षक बने 42 कर्मचारियों की पदोन्नति रद्द

GST विभाग के 42 कर्मचारियों की पदोन्नति रद्द, हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज

छत्तीसगढ़ के राज्य कर (स्टेट GST) विभाग में लिपिक से वाणिज्यिक कर निरीक्षक बने 42 कर्मचारियों को हाईकोर्ट से झटका लगा है। जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने पदोन्नति रद्द करने के विभागीय आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद संबंधित कर्मचारियों को अपने मूल पद यानी…

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