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MP में न्यूनतम वेतन बढ़ा, 50 लाख श्रमिकों को फायदा मिलेगा

MP में न्यूनतम वेतन बढ़ा, 50 लाख श्रमिकों को फायदा मिलेगा MP में न्यूनतम वेतन बढ़ा, 50 लाख श्रमिकों को फायदा मिलेगा

मध्य प्रदेश में श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में बदलाव किया गया है। श्रम विभाग की नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो गई हैं। परिवर्तनशील महंगाई भत्ते (VDA) में 6 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी के बाद 67 अधिसूचित नियोजनों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए नई न्यूनतम मजदूरी तय की गई है। नई दरें 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी।

किस श्रमिक को कितना न्यूनतम वेतन मिलेगा?

26 कार्यदिवस के आधार पर नई मासिक दरें इस प्रकार हैं:

श्रमिक श्रेणी दैनिक न्यूनतम वेतन 26 दिन का मासिक वेतन
अकुशल ₹484 ₹12,575
अर्द्धकुशल ₹522 ₹13,571
कुशल ₹588 ₹15,294
उच्च कुशल ₹651 ₹16,919

नई दरों के अनुसार अकुशल श्रमिक के लिए प्रतिदिन ₹484, अर्द्धकुशल के लिए ₹522, कुशल के लिए ₹588 और उच्च कुशल श्रमिक के लिए ₹651 की न्यूनतम दर तय हुई है।

6 रुपये प्रतिदिन बढ़ा महंगाई भत्ता

अक्टूबर 2026 की संशोधित दरों में VDA में 6 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि हुई है। अप्रैल-सितंबर 2026 की अवधि में सामान्य 67 अधिसूचित नियोजनों के लिए VDA ₹2,850 मासिक था, जो अब ₹3,000 मासिक हो गया है। इसके चलते चारों प्रमुख श्रेणियों में कुल न्यूनतम मासिक वेतन ₹150 बढ़ा है।

यानी 26 कार्यदिवस के आधार पर:

  • अकुशल: ₹12,425 से बढ़कर ₹12,575
  • अर्द्धकुशल: ₹13,421 से बढ़कर ₹13,571
  • कुशल: ₹15,144 से बढ़कर ₹15,294
  • उच्च कुशल: ₹16,769 से बढ़कर ₹16,919

67 तरह के नियोजनों पर लागू होंगी दरें

नई न्यूनतम वेतन दरें राज्य के 67 अधिसूचित नियोजनों में लागू हैं। इनमें निर्माण कार्य, इंजीनियरिंग, दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, होटल-रेस्टोरेंट, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, प्रिंटिंग समेत कई क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिक शामिल हैं।

इन श्रेणियों में आने वाले श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम दर से कम भुगतान नहीं किया जा सकता।

प्रिंटिंग प्रेस के श्रमिकों के लिए भी अलग दरें

मुद्रणालय से जुड़े कामों में श्रमिकों की श्रेणी के आधार पर अलग-अलग दरें निर्धारित हैं। उच्च कुशल श्रमिक के लिए ₹651 प्रतिदिन की दर है। वहीं अलग-अलग श्रेणियों में ₹648, ₹634 और ₹588 प्रतिदिन तक की दरें निर्धारित की गई हैं।

अर्द्धकुशल श्रमिकों की संबंधित श्रेणियों के लिए ₹588 और ₹522 प्रतिदिन की दर भी निर्धारित है।

स्लेट-पेंसिल उद्योग में भी नई मजदूरी

स्लेट और पेंसिल उद्योग में काम के आधार पर अलग-अलग न्यूनतम दरें तय की गई हैं। मजदूर के लिए ₹484 प्रतिदिन, पेंटर और सीपर के लिए ₹505 तथा मुनीम, लेखाकार और क्लर्क के लिए ₹588 प्रतिदिन की दर बताई गई है।

मिस्त्री, रोलर्स और पाइंटर्स के लिए ₹641, उच्च कुशल श्रमिक के लिए ₹651 और कटर्स के लिए ₹671 प्रतिदिन की दर निर्धारित है।

अगरबत्ती रोलिंग के लिए भी संशोधित दर

अगरबत्ती रोलिंग के काम में भी नई दर लागू की गई है। एक हजार अगरबत्तियां रोल करने पर ₹74.75 और सेंटेड स्टिक के लिए ₹75 प्रति हजार की दर निर्धारित की गई है।

अप्रैल में भी हुआ था वेतन में बदलाव

मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन की पिछली संशोधित दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू हुई थीं। उस समय सामान्य 67 अधिसूचित नियोजनों में VDA ₹2,850 मासिक था और अकुशल श्रमिक के लिए कुल न्यूनतम वेतन ₹12,425 था।

अब अक्टूबर में VDA बढ़कर ₹3,000 मासिक हो गया है। इस तरह अप्रैल की दरों की तुलना में अक्टूबर में चारों मुख्य श्रेणियों के कुल मासिक न्यूनतम वेतन में ₹150 की वृद्धि हुई है।

31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी नई दरें

मध्य प्रदेश में संशोधित न्यूनतम वेतन दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी। श्रमिकों और नियोक्ताओं को संबंधित नियोजन और श्रेणी के अनुसार लागू न्यूनतम दर का ध्यान रखना होगा।

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